उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन योजना Uttarakhand Competitive Exam Incentive Scheme

उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन योजना(Uttarakhand Competitive Exam Incentive Scheme)उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत मेधावी छात्र/छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग / राज्य लोक सेवा आयोग/NDA/CDS/OTA आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता हेतु योजना

उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन योजना Uttarakhand Competitive Exam Incentive Scheme- timeline

 उत्तराखण्ड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण राज्य के शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त मेधावी छात्र-छात्राएं सम्यक् तैयारी एवं सुविधाओं के अभाव में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं सैन्य संस्थाओं द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वे बेहतर भविष्य से वंचित हो जाते हैं। उक्त के दृष्टिगत राज्य के मेधावी छात्रों के बेहतर भविष्य हेतु उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के मेधावी छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं सैन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित समूह ‘क’ एवं ‘ख’ की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को मुख्य परीक्षाओं/एस०एस०बी० आदि द्वितीय चरण की परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग आदि के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रूप में ₹1,00,000/- ( एक लाख मात्र) की धनराशि प्रदान की जाएगी।

Description of Scheme

Scheme Name

Uttarakhand Competitive Exam Incentive Scheme.

 

Benefits

Financial Assistance of Rs. 1,00,000/- on Clearing NDA or CDSE Exam/Group A & B Exam of UPSC/UKPSC.

 

Mode of Apply

Through Uttarakhand Competitive Exam Incentive Scheme Application Form. Online through Higher Education Department, Uttarakhand.

 

योजना के लाभ हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता| Eligibility of candidates for benefits of the scheme-

  1. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह ‘क’ एवं ‘ख’ की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 100 अन्यर्थी.
  1. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह ‘क’ एवं ‘ख’ की प्रारम्भिक परीक्षा एवं आर्म्ड फोर्सेस के लिए आयोजित लिखित परीक्षा यथा NDA, CDS, OTA, Indian Naval Academy, Indian air Force Academy etc उत्तीर्ण करने वाले समस्त अभ्यर्थी।
  1. योजना का लाभ ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने राज्य के शिक्षण सस्थानों से संगत सेवा के निमित्त निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के स्तर की शिक्षा ग्रहण की हो।

Eligibility for Uttarakhand Competitive Exam Incentive Scheme

The following eligibility is needed to be fulfilled to avail the benefit of Uttarakhand Competitive Exam Incentive Scheme:

  • Applicant should be a Permanent Resident of Uttarakhand.
  •  Applicant should cleared PRELIMINARY EXAM of any of the below mentioned competitive exam:-

        -NDA. (National Defence Academy)

       -CDSE. (Combined Defence Services Exam)

       -Group A & B Exam of UPSC/UKPSC

 Applicant should completed his/ her following education from Uttarakhand’s Educational Institutions :-

            -12th.

           -Graduation.

            -Post Graduation.

योजना के दिशा-निर्देश| Guideline for Uttarakhand Competitive Exam Incentive Scheme

1). उक्त योजना का लाभ उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासी ऐसे छात्र-छात्राएं, जिन्होंने स्नातक / स्नातकोत्तर परीक्षाएं उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित शिक्षण सस्थानों से उत्तीर्ण की हो, द्वारा लिया जा सकता है।

2 ) अभ्यर्थी के परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय  ₹5.00 लाख से अधिक न हो। अभ्यर्थी को परिवार की वार्षिक आय का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3 ) ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं किसी नौकरी / व्यवसाय/वृति में हो अथवा उनकी पत्नी /पति किसी नौकरी / व्यवसाय में हो योजना के लोग हेतु पात्र नहीं होंगे।

4 ) ऐसे अभ्यर्थी, जो केन्द्र सरकार / राज्य सरुकार की किसी अन्य समकक्ष योजना का लाभ ले रहे हो या ले चुके हों, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

5 ) अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके द्वारा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पूर्व में लाभ नहीं लिया गया है अथवा वर्तमान में लिया जा रहा है।

6 ) अभ्यर्थी को प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 01 माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर समस्त वांछित अभिलेखों सहित निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल  में जमा करना होगा।

7 ) निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात्  कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8 ) यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संचालित की जाएगी।

9 ) इस योजना का लाभ अभ्यर्थी द्वारा मात्र 01 बार ही लिया जा सकेगा।

10 ) योजनानार्गत अभ्यर्थी को समस्त शर्त पूर्ण होने के उपरान्त अर्ह पाए जाने पर एकमुश्त ₹1,00,000/- की धनराशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

11) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कक्षाओं/कोचिंग में प्रतिभाग किया हो. वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

यह  योजना राज्य में अवस्थित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के ऊसाहवर्धन हेतु प्रारम्भ की गयी है, जो पहले आओ पहले पाओं की तर्ज पर लागू होगी।

 उक्त योजना का लाभ प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के वर्ष (सत्र) पर ही लिया जा सकेगा, किसी भी दशा में पूर्व में दी गई परीक्षा हेतु प्रतिपूर्ति (reimbursement) नहीं की जाएगी।

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